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हरिद्वार की अवशेष शराब की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन लाॅटरी माध्यम से


उत्तरखण्ड आबकारी( देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली- 2001 तथा शासनादेश देहरादून दिनांक 4.8.2020 व प्रचलित आबकारी नियमों में दी गयी ।

रिपोर्ट  - ALL NEWS BHARAT

उत्तरखण्ड शासन, आबकारी विभाग देहरादून दिनांक 22.2.2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिनांक 1.4.2020 से 31.3.2020 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति व उत्तरखण्ड आबकारी( देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली- 2001 तथा शासनादेश देहरादून दिनांक 4.8.2020 व प्रचलित आबकारी नियमों में दी गयी व्यवस्था के क्रम में वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए जनपद हरिद्वार की अवशेष शराब की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन लाॅटरी माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए दिनांक 7 अगस्त 2020 अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर मदिरा दुकानों का आवंटन लाॅटरी द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2020 को पूर्वाहन 10 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक कलेक्ट्रेट सभागार रोशनाबाद में किया जायेगा। उक्त लाॅटरी आवंटन में मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति की भी अपेक्षा की गयी है।                            

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