Latest News

वाहनों के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है।


केंद्र सरकार करेगी कानून में बदलाव,वाहनों के रजिस्ट्रेशन में शामिल होगा वारिस का नाम

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

वाहनों के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मंत्रालय इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों-1989 में बदलाव करेगा। इस नए बदलाव के बाद वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वाहन मालिक को वारिस चुनने की सुविधा दी जाएगी। मंत्रालय ने इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी ड्राफ्ट के मुताबिक, वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय वारिस का नाम दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा वारिस का नाम बाद में ऑनलाइन भी जोड़ने का विकल्प मिलेगा।मंत्रालय की तरफ से ओला, ऊबर जैसी कैब कंपनियों के लिए भी मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2020 जारी की गई है। बता दें कि इसमें पहली बार एग्रीगेटर को दर्ज किया गया है।

Related Post