इलाहाबाद हाई कोरà¥à¤Ÿ ने कहा है कि बालिग महिला को अपनी पसंद और शरà¥à¤¤à¥‹à¤‚ के आधार पर पति के साथ बिना किसी बाधा के जीने का अधिकार है। कोरà¥à¤Ÿ ने पति-पतà¥à¤¨à¥€ दोनों की सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ करने का आदेश दिया है।
रिपोर्ट - allnewsbharat.com
इलाहाबाद हाई कोरà¥à¤Ÿ ने कहा है कि बालिग महिला को अपनी पसंद और शरà¥à¤¤à¥‹à¤‚ के आधार पर पति के साथ बिना किसी बाधा के जीने का अधिकार है। कोरà¥à¤Ÿ ने पति-पतà¥à¤¨à¥€ दोनों की सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ करने का आदेश दिया है। पति के खिलाफ अपहरण के आरोप में दरà¥à¤œ à¤à¤«à¤†à¤‡à¤†à¤° को à¤à¥€ कोरà¥à¤Ÿ ने रद कर दिया है।उनके खिलाफ 27 सितंबर 2020 को à¤à¤Ÿà¤¾ कोतवाली देहात पà¥à¤²à¤¿à¤¸ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨ में à¤à¤«à¤†à¤‡à¤†à¤° दरà¥à¤œ करायी गयी थी।यह आदेश नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤®à¥‚रà¥à¤¤à¤¿ पंकज नकवी व नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤®à¥‚रà¥à¤¤à¤¿ विवेक अगà¥à¤°à¤µà¤¾à¤² की खंडपीठने शिखा व अनà¥à¤¯ की बंदी पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¤•à¥à¤·à¥€à¤•à¤°à¤£ याचिका पर दिया है। कोरà¥à¤Ÿ ने सीजेà¤à¤® à¤à¤Ÿà¤¾ और बाल कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ समिति (सीडबà¥à¤²à¥à¤¯à¥‚सी) के रवैये पर तीखी टिपà¥à¤ªà¤£à¥€ करते हà¥à¤ कहा कि इनके कारà¥à¤¯ से कानूनी उपबंधों को समà¤à¤¨à¥‡ की कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ की कमी दिखायी दी।हाई कोरà¥à¤Ÿ ने कहा कि किशोर नà¥à¤¯à¤¾à¤¯ अधिनियम-2015 की धारा-95 से सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿ है कि यदि सà¥à¤•à¥‚ल का जनà¥à¤® पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤ªà¤¤à¥à¤° उपलबà¥à¤§ है तो अनà¥à¤¯ साकà¥à¤·à¥à¤¯ दà¥à¤µà¤¿à¤¤à¥€à¤¯ माने जाà¤à¤‚गे। सà¥à¤•à¥‚ल पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤ªà¤¤à¥à¤° में याची की जनà¥à¤® तारीख चार अकà¥à¤Ÿà¥‚बर 1999 दरà¥à¤œ है। à¤à¤¸à¥‡ में वह बालिग है। इसके बावजूद सीजेà¤à¤® à¤à¤Ÿà¤¾ ने कानूनी उपबंधों के विपरीत याची की अà¤à¤¿à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ उसके माता-पिता को सौंप दी।