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तीन लैब के खिलाफ केस महाकुंभ कोविड जांच घोटाले मे केस दर्ज


कुंभ कोरोना जांच फर्जीवाड़े मामले में हरिद्वार जिलाधिकारी सी. रविशंकर के निर्देशानुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से आज तीन जांच लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

रिपोर्ट  - à¤¹à¤°à¤¿à¤¦à¥à¤µà¤¾à¤°,ऑल न्यूज़ ब्यूरो

कुंभ कोरोना जांच फर्जीवाड़े मामले में हरिद्वार जिलाधिकारी सी. रविशंकर के निर्देशानुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से आज तीन जांच लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दोपहर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डा शम्भु कुमार झा ने कोतवाली में तहरीर दी। शहर कोतवाल राजेश शा ने कहा की तहरीर मिल गयी है व केस दर्ज हो चुका है। जांच व आगे की कारवाई जारी है। इस मामले में दिल्ली की मैक्स कॉरपोरेट सर्विस लैब,लाल चंदवानी व नलवा लैब्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।ज्ञात रहे की पंजाब के फरीदकोट निवासी एक व्यक्ति द्वारा इन्डियण कौन्सील फ़ोर मेडीकल रिसर्च को की गई शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना जांच के नाम पर हुए फर्जीवाड़े मामले की जांच के लिए 11 लैब को कुम्भ मेला स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। इनमें डॉ. लाल चंदानी लैब और नलवा लैबोरेट्रीज को एम ओ यू के तहत मैक्स लैब्स ने अधिकृत किया था महाकुंभ कोविड-19 जांच हेतु। शाषन स्तर पर देहरादून में इस मामले की जांच के बाद हरिद्वार जिला अधिकारी को जांच करने के आदेश दिए गये थे। जिसके बाद जिलाधिकारी सी. रविशंकर द्वारा तीन सदस्यों की जांच समिति बनाई गई। जिलाधिकारी द्वारा इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश देर रात दिए गए। जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने बताया कि सीएमओ डॉ. एस. के. झा को उक्त कंपनीयो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश देर रात ही दे दिए गए । आज डॉ. झा. द्वारा उक्त कंपनी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई गयी। भारतीय दंड संहिता धारा 269, 270 ,188 , 420, 467 ,471, 120-B . आपदा प्रबंधन एक्ट-Section-53 व महामारी ऐक्ट ,1897,धारा -3 के तहत दर्ज।

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