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केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ अनिवार्य


केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से उन्हें उपलब्ध हो तथा जिस योजना एवं कार्य के लिए धनराशि निर्गत की जा रही है उसका उपयोग उन्हीं के हितों एवं विकास के लिए किया जाए, यह बात अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष मा. पी.सी. गोरखा ने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर एससीपी योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों से कही।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

रुद्रप्रयाग 27 जुलाई, 2022, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से उन्हें उपलब्ध हो तथा जिस योजना एवं कार्य के लिए धनराशि निर्गत की जा रही है उसका उपयोग उन्हीं के हितों एवं विकास के लिए किया जाए, यह बात अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष मा. पी.सी. गोरखा ने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर एससीपी योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों से कही। विकास भवन सभागार में आयोजित एससीपी योजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने केंद्र, राज्य सरकार व जिला योजना के तहत अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव एवं व्यक्तियों के लिए जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ उन्हें अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो इस बात का सभी अधिकारी विशेष ध्यान रखते हुए गंभीरता से कार्य करें तथा जो धनराशि उनकी उन्नति एवं विकास के लिए निर्गत की जा रही है वह धनराशि उसी योजना में व्यय करते हुए उन्हें लाभान्वित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी दशा में एससीपी के तहत जारी धनराशि का उपयोग किसी अन्य योजना में न किया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का किसी भी प्रकार से किसी भी दशा में शोषण न हो तथा संविधान में प्राविधान किया गया है कि उनकी उन्नति एवं विकास के लिए जो भी धनराशि निर्गत की जा रही है उसका लाभ उनको अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। बैठक में उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों में अनुसूचित जाति के पद रिक्त हैं उसमें उन्हीं लोगों को अनिवार्य रूप से भर्ती कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि उनके अधीन जो भी पद रिक्त हैं उनके लिए रोस्टर तैयार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

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