Latest News

रुद्रप्रयाग जनपद में संचालित दुकानों, होटल, रेस्टोंरेंट ढाबा व पेय पदार्थ में मिलावट की तो होगी कार्यवाही


जनपद में संचालित दुकानों, होटल, रेस्टोंरेंट ढाबा व पेय पदार्थ में किसी भी प्रकार से मिलावट न हो इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति खाद्य सुरक्षा की बैठक आहूत की गई।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

रुद्रप्रयाग 29 जुलाई, 2022, जनपद में संचालित दुकानों, होटल, रेस्टोंरेंट ढाबा व पेय पदार्थ में किसी भी प्रकार से मिलावट न हो इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति खाद्य सुरक्षा की बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु जन जागरण के साथ अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए गए जिससे कि जनमानस को सुरक्षित एव स्वस्थ्यकारी शुद्ध खाद्य उपलब्ध हो सके। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी से इस वर्ष किए गए सैम्पलों की जानकारी ली तथा निर्देशित किया कि जनपद में समय-समय पर समस्त दुकानों से मिठाई, तेल, बिस्किट, जेम, अचार, दूध, आटा, दाल सहित अन्य के नमूने लेकर लैब को भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला अभिहित अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी दुकानदारों को निर्देशित करें कि वह पक्के बिल पर सामान खरीदंे तथा नियमित रूप से खाद्य सामानों की सैंपलिंग व जांच करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की मिलावट न हो आम जनमानस को जागरुक करने के लिए जन जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन प्रतिष्ठानों के दोबारा सैंपलिंग फेल हो जाते हैं ऐसे प्रतिष्ठानों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी व बाल विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। इसके साथ ही मीट की दुकानों पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में समिति के सचिव/अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा मनोज सेमवाल ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि वर्ष 2022-23 में 52 खाद्य नमूने एकत्रित किए गए हैं जिसमें 07 सैंपलिंग फेल हुए हैं। तथा 05 वादों पर न्यायनिर्णायक अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर 05 वादों का निस्तारण कर कुल 2,65,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इसके अतिरिक्त 11 मीटर रेस्टोरेंट एवं रिटेल खाद्य कारोबार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम मानकों का उलंघन करने पर 11 वाद माननीय न्यायनिर्णायक अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर हैं। उन्होंने खाद्य अधिनियम के तहत किए जा रहे विभागीय कार्यक्रमों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

Related Post