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कोरोना को लेकर टिहरी जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है।


गढ़वाल 09 जुलाई 2020 कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है। उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 एवं विनियम- 2020 एवं सुरक्षा के दृष्टिगत तहसील देवप्रयाग के अंतर्गत ग्राम-डोबरी के एक 62 वर्षीय व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट मंगेश घिल्डियाल ने डोबरी गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

टिहरी गढ़वाल 09 जुलाई 2020 कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है। उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 एवं विनियम- 2020 एवं सुरक्षा के दृष्टिगत तहसील देवप्रयाग के अंतर्गत ग्राम-डोबरी के एक 62 वर्षीय व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट मंगेश घिल्डियाल ने डोबरी गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। ग्राम डोबरी में धनात्मक रोगी पाए जाने पर निकट संकर्पित व्यक्तियों का सैंपल लिया गया था। जो कोविड-19 ऋणात्मक आए हैं एवं वर्तमान में ग्राम डोबरी में कोई भी व्यक्ति बुखार आई० एल ०आई० एवं एस० ए० आर० आई से ग्रसित नहीं है। ग्राम-डोबरी को कंटेनमेंट जोन के तहत प्रतिबंधित हुए 28 दिन का समय पूर्ण हो चुका है। इस कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार व उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में गांव को प्रतिबंधों से मुक्त किया कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 तथा विनियम- 2020 एवं महामारी रोग अधिनियम 1987 के प्रावधानों के दृष्टिगत एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समस्त आवश्यक सावधानियां यथा मास्क, सैनिटाइजर आदि का उपयोग तथा शारीरिक दूरी का पूर्णत पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए है। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उत्तराखंड राज्य महामारी रोग कोविड-19 तथा विनियम 2020 एवं महामारी रोग अधिनियम 1887 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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