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दो लाख से अधिक के लेनदेन पर आयकर विभाग की नजर


अब दो लाख रुपये से अधिक का कारोबार करने या नकद भुगतान करने पर आयकर विभाग को सूचना देनी होगी। इसको लेकर मैरिस रोड स्थित आयकर भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अस्पताल, बैंक्वेट हॉल, होटल संचालक, टैक्स अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट, शोरूम संचालक, ऑटोमोबाइल डीलर, कैटरिंग व्यवसायी और ठेकेदार शामिल हुए।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

अब दो लाख रुपये से अधिक का कारोबार करने या नकद भुगतान करने पर आयकर विभाग को सूचना देनी होगी। इसको लेकर मैरिस रोड स्थित आयकर भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अस्पताल, बैंक्वेट हॉल, होटल संचालक, टैक्स अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट, शोरूम संचालक, ऑटोमोबाइल डीलर, कैटरिंग व्यवसायी और ठेकेदार शामिल हुए। आयकर अधिकारियों ने बताया कि कई बड़े लेनदेन विभाग के संज्ञान में नहीं आ रहे हैं, इसलिए अब इन पर सख्ती बरती जाएगी। इस प्रावधान का उद्देश्य करदाताओं की संख्या बढ़ाना और काले धन पर लगाम लगाना है।

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