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पारदर्शी चुनाव संपन्न किए जाने हेतु निर्वाचनों के दौरान मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 30 रखी गई है


कोविड -19 महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों में संपन्न होने वाले सामान्य, उप निर्वाचनों के सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराए जाने हेतु स्टार प्रचारकों को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

रूद्रप्रयाग 13 अक्टूबर 2020, कोविड -19 महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों में संपन्न होने वाले सामान्य, उप निर्वाचनों के सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराए जाने हेतु स्टार प्रचारकों को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया भारत व उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कोविड -19 के दौरान निर्वाचनों के सुव्यवस्थित और पारदर्शी चुनाव संपन्न किए जाने हेतु निर्वाचनों के दौरान मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 30 रखी गई है। यह संख्या कम कर दी गई है , जो पहले 40 थी। अमान्यता प्राप्त दलों के लिए 20 के स्थान पर 15 स्टार प्रचारक निर्धारित किए गए हैं। स्टार प्रचारकों की सूची जमा करने की अवधि सात दिन से बढ़ाकर दस दिन की गई है।

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