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धारा 33 में किराया न्यायालय गठित करने का प्रावधान किया


विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2022 एवं शहरी विकास विभाग के अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2023 के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड किरायेदारी अधिनियम, 2021 (1 जनवरी 2023 से प्रवृत्त) की धारा 30 में किराया प्राधिकारी और धारा 33 में किराया न्यायालय गठित करने का प्रावधान किया गया है।

रिपोर्ट  - अंजना भट्ट

रुद्रप्रयाग 20 दिसंबर, 2024 उत्तराखंड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2022 एवं शहरी विकास विभाग के अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2023 के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड किरायेदारी अधिनियम, 2021 (1 जनवरी 2023 से प्रवृत्त) की धारा 30 में किराया प्राधिकारी और धारा 33 में किराया न्यायालय गठित करने का प्रावधान किया गया है। उक्त आदेशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट सौरभ गहरवार ने उत्तराखंड किरायेदारी अधिनियम, 2021 (1 जनवरी 2023 से प्रवृत्त) में वर्णित प्राविधानुसार जनपद रुद्रप्रयाग में किराया प्राधिकारी और किराया न्यायालय का गठन करते हुए आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के तहत धारा 30 (किराया प्राधिकारी- सब डिवीजन रुद्रप्रयाग के लिए उपजिला मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग, सब डिवीजन ऊखीमठ के लिए उपजिला मजिस्ट्रेट, ऊखीमठ। एवं सब डिवीजन जखोली व बसुकेदार हेतु उपजिला मजिस्ट्रेट, जखोली को नामित किया गया है तथा धारा 33 किराया न्यायालय हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग को किराया न्यायालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किरायेदारी अधिनियम, 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अपने-अपने प्राधिकृत क्षेत्र में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

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