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राज्य सरकार के कर्मचारी करवाएंगे यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण


उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण यूसीसी के तहत हो।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण यूसीसी के तहत हो। मुख्य सचिव का पत्र: मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि यूसीसी के तहत 26.03.2010 के बाद हुए विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी जनपदीय नोडल अधिकारी अपने जिले में कार्यरत विवाहित कार्मिकों का विवाह पंजीकरण समयबद्ध रूप से पूर्ण कराएं। नोडल अधिकारी नामित: प्रत्येक विभाग में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो अपने विभाग के विवाहित कार्मिकों का विवाह पंजीकरण सुनिश्चित कराएगा। सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ विवाहित कर्मचारियों को यूसीसी पोर्टल पर विवाह का अनिवार्य पंजीकरण कराने के लिए निर्देशित करेंगे। समयबद्ध कार्य: सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य समयबद्ध रूप से पूरा हो और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को भेजी जाएगी। तकनीकी सहायता: यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, आई.टी.डी.ए. उत्तराखण्ड को सभी जनपदों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। यदि किसी जनपद या विभाग को तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो, तो वे निदेशक, आई.टी.डी.ए. से तत्काल समन्वय स्थापित करेंगे। यूसीसी का उद्देश्य: उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लागू करने का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानून लागू करना है।

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