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हाईकोर्ट का आदेश: महाकुंभ हादसों की जांच करेगा न्यायिक आयोग


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ क्षेत्र में अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में मौतों और लापता लोगों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका सरकार के आश्वासन पर निस्तारित कर दी। सरकार ने कोर्ट को बताया कि न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और अब वह सभी हादसों की विस्तृत जांच करेगा।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ क्षेत्र में अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में मौतों और लापता लोगों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका सरकार के आश्वासन पर निस्तारित कर दी। सरकार ने कोर्ट को बताया कि न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और अब वह सभी हादसों की विस्तृत जांच करेगा। मुख्य बिंदु: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ हादसे में मौतों और लापता लोगों की जांच का जिम्मा न्यायिक आयोग को सौंपा। सरकार ने कोर्ट को बताया कि न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और अब वह सभी हादसों की विस्तृत जांच करेगा। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति शैलेन्द्र क्षितिज की बेंच ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सुरेश चंद्र पांडे की याचिका पर सुनवाई की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट किया था कि हादसे में हुई मौतों और लापता लोगों की सटीक जानकारी देना जरूरी है। सरकार ने बताया कि न्यायिक आयोग अब मेला क्षेत्र में हुए सभी हादसों की जांच करेगा और जानमाल की हानि का भी आकलन करेगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सुरेश चंद्र पांडेय की ओर से दाखिल जनहित याचिका में महाकुम्भ में भगदड़ के बाद लापता हुए व्यक्तियों का विवरण एकत्र करने के लिए न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग की गई है।1

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