बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़ें अधिकारी: जिला निर्वाचन अधिकारी


07-केदारनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2024 की घोषणा के फलस्वरूप जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने जनपद स्तरीय अधिकारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़ने के आदेश जारी किए हैं।

रिपोर्ट  - अंजना भट्ट घिल्डियाल

रुद्रप्रयाग 18 अक्टूबर, 2024, 07-केदारनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2024 की घोषणा के फलस्वरूप जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने जनपद स्तरीय अधिकारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। केदारनाथ उप निर्वाचन के दृष्टिगत जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के समस्त कार्यालय अध्यक्षों सहित नोडल अधिकारी, सहायक नोडल, जोनल एवं सेक्टर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर न जाएं। बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय एवं सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।

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