अज्ञात सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जलई ग्राम सभा के अंतर्गत 3 नाबालिग बालिकाओं का विवाह रोका गया। ज्ञातव्य है कि पिछले कुछ समय से जखोली और ऊखीमठ क्षेत्रांतर्गत बाल विकास विभाग, रुद्रप्रयाग की टीम द्वारा 7 बाल विवाह रोके गए हैं।
रिपोर्ट - अंजना भट्ट घिल्डियाल
रुद्रप्रयाग, 19 फरवरी, 2025 अज्ञात सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जलई ग्राम सभा के अंतर्गत 3 नाबालिग बालिकाओं का विवाह रोका गया। ज्ञातव्य है कि पिछले कुछ समय से जखोली और ऊखीमठ क्षेत्रांतर्गत बाल विकास विभाग, रुद्रप्रयाग की टीम द्वारा 7 बाल विवाह रोके गए हैं। इसी क्रम में जलई में 03 नाबालिग बालिकाओं के विवाह की सूचना मिलते ही वन स्टॉप सेंटर से केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट, बाल संरक्षण अधिकारी रोशनी रावत एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के केस वर्कर अखिलेश सिंह द्वारा बिना देरी किए उन बालिकाओं के घर जाकर परिजनों को समझाया गया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है जिसके लिए उनको 2 साल का सख्त कारावास तथा 1 लाख का आर्थिक दण्ड दोनों से दंडित किया जा सकता है। साथ ही घरवालों को चेतावनी दी गई कि यदि उनके द्वारा किसी बालिका का बाल विवाह किया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।