सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि उसे ओआरओपी सिदà¥à¤§à¤¾à¤‚त और 7 नवंबर, 2015 की अधिसूचना पर कोई संवैधानिक दोष नहीं लगता है।
रिपोर्ट - allnewsbharat.com
सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि उसे ओआरओपी सिदà¥à¤§à¤¾à¤‚त और 7 नवंबर, 2015 की अधिसूचना पर कोई संवैधानिक दोष नहीं लगता है।सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने बà¥à¤§à¤µà¤¾à¤° को सेवानिवृतà¥à¤¤ सैनिकों के लिठलागू वन रैंक वन पेंशन (OROP) की नीति को सही ठहराया। शीरà¥à¤· अदालत ने कहा कि इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं है। सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने यह à¤à¥€ कहा कि नीति में 5 साल में पेंशन की समीकà¥à¤·à¤¾ का पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ है। सरकार 1 जà¥à¤²à¤¾à¤ˆ 2019 की तारीख से पेंशन की समीकà¥à¤·à¤¾ करे। 3 महीने में बकाया का à¤à¥à¤—तान करे।