कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बीमा पॉलिसी से मिलने वाली मेडिक्लेम राशि को मोटर वाहन अधिनियम के तहत इलाज और अस्पताल के खर्चों के मुआवजे में से घटाया जाएगा।
रिपोर्ट - allnewsbharat.com
कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बीमा पॉलिसी से मिलने वाली मेडिक्लेम राशि को मोटर वाहन अधिनियम के तहत इलाज और अस्पताल के खर्चों के मुआवजे में से घटाया जाएगा। यह आदेश जस्टिस एच. संजीव कुमार ने सड़क दुर्घटना में घायल दंपती की याचिका पर सुनाया। अदालत ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि एस. हनुमनथप्पा के परिवार को 4,93,839 रुपये मुआवजा और 6% वार्षिक ब्याज दें, लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी से पहले दिए गए 1.8 लाख रुपये मुआवजे में से घटाएं। हादसा 10 दिसंबर 2008 को हुआ था, जिसके बाद हनुमनथप्पा ने मोटर एक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी।