सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति के साथ रहने के आदेश का पालन नहीं करने के बाद भी महिला को भरण-पोषण का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने इस सवाल पर कानूनी विवाद का निपटारा कर दिया
रिपोर्ट - allnewsbharat.com
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति के साथ रहने के आदेश का पालन नहीं करने के बाद भी महिला को भरण-पोषण का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने इस सवाल पर कानूनी विवाद का निपटारा कर दिया कि क्या वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश रखने वाला पति महिला द्वारा साथ रहने के आदेश का पालन न करने की स्थिति में कानूनी आधार पर पत्नी को गुजारा भत्ता देने से मुक्त है।